क्रमांक एफ 4-113/2020/जसं/चौबीस – विज्ञापन नियम-2007 यथा संशोधन नियम-2014 की कंडिका-37 (6) में निहित प्रावधान अनुसार राज्य शासन एतदद्वारा न्यूज वेबसाइट/ न्यूज वेबपोर्टल पर विज्ञापन के लिए निम्नानुसार नियम/मापदंड निर्धारित किये जाते है:-
राज्य शासन द्वारा सोशल/ डिजिटल प्रचार माध्यमों की उपयोगिता एवं आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में राज्य के भीतर और राज्य के बाहर से संचालित न्यूज वेबसाइट/ न्यूज वेबपोर्टल के लिए प्रदर्शन विज्ञापन आवश्यकता, उपयोगिता, अवसर और बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किये जाएंगे। मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के द्वारा संचालित वेबसाइट को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी न्यूज़ वेबसाइट को शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा।